डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। इसके तहत व्यापारी अब रविवार को 31 मार्च तक GST भर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए GST रिटर्न-9 और जीएसटी रिटर्न-9सी भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है। समयसीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है।
खबर में खास
- सरकार ने दूसरी बार GST भरने की समयसीमा बढ़ाई।
- पहले समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 की गई थी।
- जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है।
- जीएसटआर-9सी ऑडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान है।
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। इसके तहत व्यापारी अब रविवार को 31 मार्च तक GST भर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए GST रिटर्न-9 और जीएसटी रिटर्न-9सी भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है। समयसीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है।
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- सरकार ने दूसरी बार GST भरने की समयसीमा बढ़ाई।
- पहले समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 की गई थी।
- जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है।
- जीएसटआर-9सी ऑडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान है।
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